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स्वाति मालीवाल से मारपीट के आरोपी विभव कुमार को कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज

नई दिल्ली: स्वाति मालीवाल से कथित मारपीट के मामले में आरोपित दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी है। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

स्वाति मालीवाल ने कोर्ट में कहा कि अगर बिभव कुमार को रिहा किया गया तो उन्हें और उनके परिवार की जान को खतरा हो सकता है। स्वाति मालीवाल ने दावा किया कि मामले का एकतरफा वीडियो यूट्यूब पर पोस्ट होने के बाद से उन्हें धमकियां मिल रही हैं। 

मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है जो 13 मई का बताया जा रहा है। वीडियो में मुख्यमंत्री आवास पर स्वाति मालीवाल को सुरक्षाकर्मियों के साथ बहस करते हुए दिखाया गया है। एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि बिभव कुमार अपनी सेवाएं खत्म होने के बावजूद ताकतवर शख्स हैं।