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सांसद नवनीत राणा को सुप्रीम कोर्ट से राहत, जाति प्रमाणपत्र मामले में हाईकोर्ट का फैसला रद्द

New Delhi: जाति प्रमाण पत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अमरावती सांसद नवनीत कौर राणा को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट का जाति प्रमाण पत्र रद्द करने का फैसला रद्द कर दिया। इसी के साथ अमरावती अनुसूचित जाति आरक्षित सीट से 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए राणा के नामांकन का रास्ता साफ भी साफ हो गया। नवनीत राणा अमरावती लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं।

जस्टिस जे. के. माहेश्वरी और जस्टिस संजय करोल की पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट  को राणा के जाति प्रमाण पत्र के मुद्दे पर जांच समिति की रिपोर्ट में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए था।

आठ जून, 2021 को हाई कोर्ट ने कहा था कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने आठ जून 2021 को कहा था कि नवनीत ने 'मोची' जाति का प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके धोखाधड़ी से हासिल किया था। कोर्ट ने कहा था कि रिकॉर्ड से पता चलता है कि वे 'सिख-चमार' जाति से थीं, हाईकोर्ट ने उन पर दो लाख रुपए जुर्माना भी लगाया था।

2019 के चुनाव में नवनीत राणा ने अमरावती से निर्दलीय जीत दर्ज की। इस चुनाव में एनसीपी और कांग्रेस ने उनका समर्थन किया। राणा ने शिवसेना के उम्मीदवार को मात दी थी।