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SC ने दवाओं से जुड़ी याचिका की खारिज, संभावित जोखिमों की जानकारी देने की उठाई थी मांग

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका खारिज कर दिया है, जिसमें मेडिकल प्रोफेशनल्स को ये निर्देश देने की मांग की गई थी कि वे मरीजों को किसी दवा से जुड़े सभी तरह के संभावित जोखिम और साइड इफेक्ट के बारे में बताएं।

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के 15 मई के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें याचिका खारिज कर दी गई थी। जस्टिस बी. आर. गवई और के. वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा, "ये व्यावहारिक नहीं है।"

याचिकाकर्ता जैकब वडक्कनचेरी की ओर से पेश हुए वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिका अहम मुद्दे पर है कि क्या डॉक्टरों को अपने मरीजों को उनकी तरफ से लिखी जा रही दवाओं के संभावित साइड इफेक्ट के बारे में बताने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए।

पीठ ने कहा कि अगर इसका पालन किया जाता है तो एक सामान्य चिकित्सक 10 से 15 से ज्यादा मरीजों की सेवा नहीं कर पाएगा और फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत मामले दर्ज हो सकते हैं।