सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाओं में इतने सारे मुद्दों पर विचार करना असंभव है इसलिए वो केवल अहम पांच बिंदुओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता पांच दिनों में केंद्र के जवाब पर जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा।
इस बीच, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक 'वक्फ बाय डीड' और 'वक्फ बाय यूजर' को गैर-अधिसूचित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की है।