Breaking News

राजकोट में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, दुबई से आ रही थी मुंबई, सभी यात्री सुरक्षित     |   अंकित हत्याकांड: दिल्ली की कोर्ट दोषी ताहिर हुसैन की सजा पर 31 जुलाई को फैसला सुनाएगी     |   'पेपर लीक मुद्दे पर कांग्रेस जानबूझकर संसद में हंगामा कर रही', बोले किरेन रिजिजू     |   गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी में BAMS एग्जाम से पहले पेपर लीक की आशंका, जांच जारी     |   दिल्ली मालवीय नगर होटल फायर केस: साकेत कोर्ट ने कुक केसर नेगी को जमानत दी     |  

अगली सुनवाई तक वक्फ बोर्ड में कोई नई नियुक्ति नहीं, SC ने सरकार से सात दिन में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र को वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर जवाब देने के लिए सात दिन का समय दिया है। वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की संवैधानिक वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बीच केंद्रीय वक्फ परिषद और बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं होनी चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि  याचिकाओं में इतने सारे मुद्दों पर विचार करना असंभव है इसलिए वो केवल अहम पांच बिंदुओं पर सुनवाई करेगा। याचिकाकर्ता पांच दिनों में केंद्र के जवाब पर जवाब दाखिल कर सकते हैं, जिसके बाद कोर्ट मामले को अंतरिम आदेश के लिए सूचीबद्ध करेगा।

इस बीच, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वह अगली सुनवाई तक 'वक्फ बाय डीड' और 'वक्फ बाय यूजर' को गैर-अधिसूचित नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम, 2025 की वैधता के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई के लिए पांच मई की तारीख तय की है।