Delhi: देश भर में सरकार ने सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना को अधिसूचित किया है, जिसके तहत वे प्रति दुर्घटना, प्रति व्यक्ति अधिकतम डेढ़ लाख रुपये के हकदार होंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, ये योजना पांच मई, 2025 से लागू हो गई है। अधिसूचना में कहा गया, ‘‘किसी भी सड़क पर मोटर वाहन से दुर्घटना का शिकार होने वाला कोई भी व्यक्ति इस योजना के प्रावधानों के अनुसार कैशलेस उपचार का हकदार होगा।’’
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (एनएचए) पुलिस, अस्पतालों और राज्य स्वास्थ्य एजेंसियों के साथ समन्वय करके कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी होगी। अधिसूचना में कहा, ‘‘पीड़ित को दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिन की अवधि के लिए किसी भी निर्धारित अस्पताल में प्रति पीड़ित एक लाख 50 हजार रुपये तक की राशि के कैशलेस उपचार का अधिकार होगा।’’
अधिसूचना के अनुसार, इस योजना (सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस उपचार योजना, 2025) के अंतर्गत निर्दिष्ट अस्पताल के अलावा किसी अन्य अस्पताल में उपचार केवल पीड़ित की हालत स्थिर करने के उद्देश्य से होगा और दिशानिर्देशों के अनुसार ही होगा।
अधिसूचना के अनुसार, राज्य सड़क सुरक्षा परिषद उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के लिए योजना के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी और निर्दिष्ट अस्पतालों को शामिल करने, पीड़ितों के उपचार, उपचार पर निर्दिष्ट अस्पताल को भुगतान और संबंधित मामलों के लिए पोर्टल को अपनाने और उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ समन्वय करने को लेकर जिम्मेदार होगी।
अधिसूचना में ये भी कहा कि केंद्र सरकार इस योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक संचालन समिति का गठन करेगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 14 मार्च, 2024 को सड़क दुर्घटना पीड़ितों को कैशलेस उपचार प्रदान करने के लिए एक पायलट कार्यक्रम शुरू किया था।