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एयरलाइन कलानिधि मारन से 450 करोड़ रुपये का मांगेगी रिफंड, दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन मामले में स्पाइसजेट के पक्ष में फैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने बुधवार को कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज के खिलाफ लंबे समय से चल रहे शेयर ट्रांसफर मामले में स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह के पक्ष में फैसला सुनाया। स्पाइसजेट कंपनी के पूर्व प्रमोटर कलानिधि मारन और उनकी कंपनी केएएल एयरवेज को पहले भुगतान किए गए 730 करोड़ रुपये में से 450 करोड़ रुपये का रिफंड मांगेगी।

हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सिंगल जज बेंच के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें स्पाइसजेट और उसके प्रमोटर अजय सिंह को मीडिया दिग्गज कलानिधि मारन को 579 करोड़ रुपये और ब्याज वापस करने के लिए कहा गया था। हाई कोर्ट ने पहले सिंगल बेंच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था और मारन और उनकी कंपनी से अपील पर जवाब देने को कहा था।

31 जुलाई, 2023 को सिंगल बेंच ने मारन और उनकी कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाया था। सिंह ने मध्यस्थ फैसले को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

ये मामला जनवरी 2015 का है, जब सिंह, जो पहले एयरलाइन के मालिक थे, ने संसाधनों की कमी की वजह से महीनों तक बंद रहने के बाद इसे मारन से वापस खरीद लिया था। ट्रिब्यूनल ने मारन को सिंह और एयरलाइन को पेनल्टी इंटरेस्ट के रूप में 29 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए कहा था।