मेरठ के चर्चित सौरभ हत्याकांड में आरोपित मुस्कान और साहिल की जमानत के लिए आवेदन किया गया है। मुस्कान-साहिल की सरकारी वकील रेखा जैन की तरफ से न्यायालय में प्रार्थनापत्र दाखिल किया गया है। जिसमें उन्होंने अपने क्लाइंट मुस्कान-साहिल दोनों को जमानत पर जेल से छोड़ने की अपील की है।
सरकारी वकील ने 24 अप्रैल को यह एप्लीकेशन लगाई गई है। जिसमे कहा है कि मुस्कान-साहिल को जमानत पर छोड़ा जाए। कि मुस्कान-साहिल दोनों सौरभ की क्रूरतम हत्या करने के मामले में आरोपी हैं। दोनों ही 19 मार्च से मेरठ जिला जेल में बंद है।
आपको बता दें 24 अप्रैल को डाली बेल एप्लीकेशन मुस्कान-साहिल ने जेल से अपने लिए एक सरकारी वकील की मांग की थी। दोनों ने जेल प्रशासन को प्रार्थनापत्र दिया था कि उन्हें अपना केस लड़ने के लिए सरकारी वकील मुहैय्या कराया जाए। दोनों की एप्लीकेशन पर विचार करते हुए न्यायालय ने सीनियर एडवोकेट रेखा जैन को यह जिम्मेदारी सौंपी। जहां सरकारी वकील रेखा जैन मुस्कान-साहिल की ओर से उनका केस लड़ रही हैं। इस सिलसिले में वो दोनों से जेल में मुलाकात भी कर चुकी हैं।
वही रेखा जैन ने ही 24 अप्रैल को मुस्कान-साहिल की बेल के लिए एप्लीकेशन डाली है। सरकारी वकील ने मुस्कान-साहिल की जमानत का मुख्य आधार हत्या होने के काफी समय बाद यानि देर से शिकायत होने और मुकदमा दर्ज होने को बनाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि हत्या का कोई आई विटनेस नहीं है जो साबित करता हो कि हत्या मुस्कान साहिल ने की है। कोई ऐसा प्रमुख साक्ष्य नहीं जो मुस्कान-साहिल को दोषी ठहराता हो इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
जिसके बाद न्यायालय ने मुस्कान-साहिल की बेल पर सुनवाई के लिए बुधवार यानि 30 अप्रैल का दिन तय किया है। बुधवार को बेल पर सुनवाई होगी। वहीं सरकारी वकील की तरफ से दी गई बेल एप्लीकेशन पर थाना ब्रह्मपुरी ने अपना निगेटिव कमेंट लिखकर दाखिल कर दिया है।
मुस्कान-साहिल को जमानत मिलना लगभग नामुमकिन
माना जा रहा है कि मुस्कान-साहिल ने जिस नृशंसता के साथ सौरभ की हत्या की है, इसके बाद उसकी लाश के तीन टुकड़े कर दिए। फिर उन टुकड़ों को नीले ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से सील कर दिया। दोनों ने पुलिस के सामने सौरभ की हत्या करने की बात भी कही है ऐसे में इन्हें जमानत मिलना मुश्किल है। दोनों अब शायद ही जेल से बाहर आ सकेंगे।