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शराब घोटाला: कोर्ट ने केजरीवाल की अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन से मांगा जवाब

दिल्ली की कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस अर्जी पर तिहाड़ जेल प्रशासन से जवाब मांगा, जिसमें उनकी हेल्थ कंडीशन और इलाज का निर्धारण करने के लिए गठित मेडिकल बोर्ड में उनकी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये शामिल होने देने की अनुमति देने का आग्रह किया गया है।

एडिशनल सेशन जज मुकेश कुमार ने संबद्ध अधिकारियों को इस मामले में अपना जवाब शनिवार तक दाखिल करने का निर्देश दिया।

कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल तिहाड़ जेल में हैं। इस बीच, कोर्ट ने मामले में मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत अर्जी पर सुनवाई शुक्रवार को 19 जून के लिए तय की है। विषय में जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन ईडी के समय मांगने के बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई। 

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक नई अर्जी दायर कर अपनी पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने का आग्रह किया है। 

जज ने कहा, ‘‘आरोपित ने अपनी पत्नी को मेडिकल बोर्ड में शामिल होने की अनुमति देने के लिए निर्देश देने का आग्रेह करते हुए अर्जी दायर की है। कोई भी आदेश पारित करने से पहले, मैं संबंधित जेल अधीक्षक से जवाब मांगना जरूरी समझता हूं। अर्जी को कल के लिए रखा जाए।’’ 

कार्यवाही के दौरान, ईडी ने जमानत अर्जी का जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय मांगा और सुनवाई 25 जून तक स्थगित करने की अपील की। 

हालांकि, कोर्ट ने कहा कि वह आरोपित की सुविधा के मुताबिक अगली सुनवाई की तारीख तय करेंगे न कि जांच एजेंसी की सुविधा के हिसाब से। जज ने कहा, ''आरोपित न्यायिक हिरासत में है न कि ईडी की हिरासत में। अगर वह कुछ सुवि‍धा चाहते हैं तो आपका इससे कोई लेना-देना नहीं है। आपको कोई भूमिका नहीं निभानी है। वह न्यायिक हिरासत में हैं। मैं उनकी सुविधा पर विचार करूंगा न कि आपकी।''

कोर्ट ने पांच जून को इस मामले में मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत की केजरीवाल की अर्जी खारिज कर दी थी।