Breaking News

IPL 2024: राजस्थान ने चेन्नई को दिया 142 रनों का टारगेट     |   दिल्ली: चांदनी चौक की एक दुकान में लगी आग, दमकल की 13 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया     |   आज पटना में रोड शो करेंगे पीएम मोदी, शाम 6:30 बजे से होगी शुरुआत     |   संदेशखाली पुलिस ने एक BJP कार्यकर्ता को किया अरेस्ट, पार्टी कार्यकर्ताओं ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन     |   हरियाणा: फ्लोर टेस्ट के लिए विशेष सत्र बुला सकती है सरकार     |  

नोएडा में सांप के जहर के साथ रेव पार्टी करते पांच लोग गिरफ्तार, यूट्यूबर एल्विश यादव पर मामला दर्ज

उत्तर प्रदेश: बिग बॉस ओटीटी सीजन-2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ पुलिस ने गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित करने और उसमें सांप के जहर के कथित इस्तेमाल को लेकर मामला दर्ज किया है। इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किया गया है लेकिन एल्विश फरार है। अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। 

इस बीच, एल्विश ने यूट्यूब पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में अपना पक्ष रखते हुए उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से पूरी तरह इनकार किया है। अधिकारियों ने बताया कि गिरफ्तार लोगों के कब्जे से कोबरा समेत नौ सांपों को बचाया गया। ये लोग गुरुवार को सेक्टर-51 के एक बैंक्वेट हॉल में रेव पार्टी के लिए इकट्ठा  हुए थे। ये पार्टी पशु अधिकार संगठन 'पीपल फॉर एनिमल्स' (पीएफए) की तरफ से बिछाया गया जाल था। 

उन्होंने बताया कि पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से प्लास्टिक की बोतल में रखे सांप के 20 मिलीलीटर जहर को जब्त किया और इसे परीक्षण के लिए भेज दिया, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या ये शरीर में मादक पदार्थ की तरह असर करने के लिए तैयार किए गए मादक पदार्थ के समान था।

अधिकारियों ने बताया कि सेक्टर-51 में एक बैंक्वेट हॉल में पार्टी करने के लिए एल्विश यादव समेत छह दूसरे लोगों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की सांसद मेनका गांधी की तरफ से संचालित पीएफए संगठन के पशु कल्याण अधिकारी गौरव गुप्ता की शिकायत के बाद वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों और आपराधिक साजिश के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई। 

पार्टी में सांप का जहर उपलब्ध कराया गया था। गुप्ता ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एल्विश यादव नोएडा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) के फार्म हाउस में दूसरे लोगों के साथ रेव पार्टी करता था और सांप के जहर और जिंदा सांपों के साथ वीडियो बनाता था।

उन्होंने ये भी दावा किया कि पार्टी में विदेशी महिलाओं को बुलाया जाता था और वहां सांप के जहर और मादक पदार्थ का सेवन किया जाता था। अधिकारियों ने बताया कि गुप्ता ने अपने मुखबिर के माध्यम से एल्विश यादव से संपर्क किया। उन्होंने बताया कि गुप्ता ने अपने मुखबिर को नोएडा में रेव पार्टी आयोजित करने और जिंदा सांपों समेत कोबरा सांप के जहर का प्रबंध करने को कहा। 

गुप्ता ने बताया कि मुखबिर ने यादव से बात की और उसे पार्टी के लिए राजी कर लिया। अधिकारियों ने बताया कि पार्टी के लिए सेक्टर-51 पहुंचे लोगों से जब गौरव गुप्ता ने प्रतिबंधित सांप देखने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने उसे सांप दिखाए, जिसके बाद उसने मामले की सूचना वन विभाग और थाना सेक्टर-49 को दी। 

अधिकारियों ने बताया कि सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहुल (32), टीटूनाथ (45), जयकरण (50), नारायण (50) और रविनाथ (45) नाम के आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि पार्टी में मौजूद एल्विश यादव और दूसरे लोग फरार है। पुलिस उनकी तलाश कर रही है। इस बीच, एल्विश ने गैर कानूनी तरीके से रेव पार्टी आयोजित करने और वहां सांप का जहर परोसे जाने के आरोपों से साफ इनकार किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह इस मामले की जांच में उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ पूरा सहयोग करेंगे।

थाना सेक्टर 49 पुलिस की तरफ से इस मामले में पांच लोगों को गिरफ्तार किए जाने के बाद एल्विश ने सोशल मीडिया मंच यूट्यूब के माध्यम से अपना पक्ष रखा है। आरोपित एल्विश ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील की है कि वो इस मामले में उचित कार्रवाई सुनिश्चित करवाएं। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो वो हर सजा भुगतने को तैयार हैं। 

प्रखंड वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आरोपियों के पास से पांच कोबरा सांप, एक अजगर, दो दो मुंहे सांप (सैड बुआ) एक रैट स्नेक (घोड़ा पछाड़) और 20 मिलीलीटर सांप का जहर बरामद किया गया है। थाना सेक्टर- 49 के प्रभारी निरीक्षक संदीप चौधरी ने बताया कि इस मामले में धारा 9,39, 48- ए, 49 ,50,51 और 120 -बी के तहत मुकदमा दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है।

उन्होंने बताया कि फरार यूट्यूबर एल्विश यादव की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है प्रखंड वन अधिकारी प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने पीटीआई को बताया, ‘‘"वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत मामले में लगाए गए आरोप कड़े हैं जो गैर-जमानती हैं और सात साल की जेल की सजा हो सकती है। आरोपियों से जब्त किए गए सांप के जहर को इसकी गुणवत्ता का पता लगाने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण के लिए भेजा गया है।"