RCB की जीत का जश्न मनाए जाने के दौरान बेंगलुरु के चेन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर मची भगदड़ को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है। कोर्ट ने इस मामले को लेकर सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो एक एसओपी होना चाहिए। अटॉर्नी जनरल ने सहमति जताते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के उपायों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वहां एम्बुलेंस होनी चाहिए, निकटतम अस्पताल आदि की जानकारी होनी चाहिए थी। वहीं इस मामले को लेकर कर्नाटक क्रिकेट असोसिएशन को भी नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही RCB को भी नोटिस दिया गया है। सभी को अपने बयान दर्ज कराने के लिए नोटिस दिया गया है। कोर्ट ने केस की अगली तारिक10 जून तय की है।
Bengaluru stampede case: बेंगलुरु भगदड़ मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार को जारी किया नोटिस, केस की अगली तारीख मंगलवार को
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