दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सहयोगी बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी, जिन पर मुख्यमंत्री आवास पर आम आदमी पार्टी की सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट करने का आरोप है।
जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद बिभव कुमार हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा कि बिभव कुमार निचली अदालत के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे।
मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट गौरव गोयल ने अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी।