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गुजरात : अदालत ने महिला की हत्या के जुर्म में दो महीने के अंदर उम्रकैद की सजा सुनायी

भावनगर (गुजरात), पांच नवंबर (भाषा) गुजरात के भावनगर में अदालत ने एक महिला की पीट-पीटकर हत्या किए जाने के दो माह के अंदर आरोपी को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनायी।

प्रधान सत्र न्यायाधीश रिजवाना बुखारी ने फैसल लखानी को काजल बरैया की हत्या का दोषी ठहराया। बरैया पिछले आठ साल से लखानी के साथ उसकी पत्नी के रूप में रह रही थी।

भावनगर के एक व्यस्त बस स्टैंड पर महिला के साथ बर्बर व्यवहार के कारण लोगों में आक्रोश फैल गया था और पुलिस ने विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया।

लखानी ने भावनगर में एक बस स्टैंड के पास तीन सितंबर को बरैया पर बेरहमी से हमला किया थी। उसके अगले दिन बरैया की मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया।

ठीक एक माह बाद चार अक्टूबर को पुलिस ने लखानी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। त्वरित सुनवाई के बाद पांच नवंबर को उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, लखानी - जिस पर डकैती और अन्य गंभीर अपराधों सहित कई मामले दर्ज हैं - जेल की सजा काटकर वापस आया था। उसे शक था कि महिला के उसके किसी अन्य परिचित के साथ प्रेम संबंध हैं।

तीन सितंबर को जब उसने बरैया को बस स्टेशन पर उस आदमी के साथ देखा, तो उसने उन दोनों पर हमला कर दिया।

पुलिस के मुताबिक, लखानी ने बरैया पर जानलेवा हमला किया।

अभियोजन पक्ष ने कहा कि आरोपी ने अदालत में गवाही रोकने के लिए एक मुख्य चश्मदीद गवाह का ही अपहरण करा लिया।

सरकारी वकील के अनुसार उस गवाह को तीन दिन तक बंधक बनाकर रखा गया था, जिसके बाद उसे छुड़ाया गया और अदालत में गवाही देने के लिए लाया गया।

भाषा राजकुमार अविनाश

अविनाश