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फर्जी जन्म प्रमाणपत्र के मामले में गिरफ्तार यूक्रेनी अभिनेता को मुंबई की अदालत ने जमानत दी

मुंबई, पांच नवंबर (भाषा) मुंबई की एक अदालत ने पिछले साल की शुरुआत में भारतीय नागरिकता हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी जन्म प्रमाणपत्र बनवाने के आरोप में गिरफ्तार यूक्रेनी अभिनेता आर्मेन अतायन को बृहस्पतिवार को जमानत दे दी और कहा कि केवल विदेशी नागरिक होने के आधार पर किसी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सत्यनारायण आर. नवनदर की अदालत ने कहा कि जन्म प्रमाणपत्र असली है या नहीं और अभिनेता का भारत में जन्म होने का दावा सही है या नहीं, इन सवालों की सुनवाई के दौरान ठीक से जांच की जानी जरूरी है।

अदालत ने अतायन को 25 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक या दो जमानतदार की गारंटी पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि जांच के लिए उन्हें आगे हिरासत में रखने की जरूरत नहीं है।

अदालत ने कहा, ''हालांकि, केवल इस आधार पर कि आवेदक विदेशी नागरिक है, उसे जमानत देने से इनकार नहीं किया जा सकता।''

साथ ही, अदालत की पूर्वानुमति लिये बिना उनके भारत छोड़ने पर रोक लगा दी।

भाषा जोहेब सुरेश

सुरेश