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अदालत के आदेश के बावजूद बीएमसी ने अबतक दीया मिर्जा का विज्ञापन दोबारा अपलोड नहीं किया

मुंबई, पांच नवंबर (भाषा) बृहन्मुंबई महानगरपालिका (बीएमसी) ने मुंबई उच्च न्यायालय द्वारा बृहस्पतिवार शाम की मियाद दिये जाने के बावजूद अभी तक अभिनेत्री दीया मिर्जा का वह वीडियो दोबारा अपलोड नहीं किया है, जिसमें उन्होंने नागरिकों से दिवाली के दौरान पटाखे न जलाने की अपील की थी।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की मुंबई इकाई के अध्यक्ष अमित साटम की आपत्तियों के बाद, रविवार रात नगर निकाय ने अपने सोशल मीडिया मंच से मिर्जा का वीडियो हटा दिया था। महापौर रितु तावड़े ने इस कदम का बचाव करते हुए मिर्जा को ‘हिंदू-विरोधी’ करार दिया था।

उच्च न्यायालय ने इस तरह की राजनीतिक आपत्तियों पर ‘गहरा खेद और नाराजगी’ जताते हुए मंगलवार को बीएमसी को हटाई गई क्लिप को फिर से अपलोड करने का निर्देश दिया था। साथ ही,अदालत ने लोगों को याद दिलाया कि संविधान सभी नागरिकों से धर्मनिरपेक्ष भावना को बढ़ावा देने की अपेक्षा करता है।

इस बीच, बीएमसी अधिकारियों ने कहा कि मिर्जा का वीडियो दोबारा अपलोड करने के बारे में अंतिम फैसला नगर आयुक्त अश्विनी भिड़े लेंगी।

अधिकारियों ने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए दावा किया है कि देरी अदालत के आदेश के अध्ययन करने के कारण हुई। हालांकि, वे वीडियो को फिर से अपलोड करने के लिए कोई स्पष्ट समय-सीमा नहीं बता पाए हैं।

भाषा धीरज माधव

माधव