गुरुग्राम, पांच नवंबर (भाषा) दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगी पूर्ण रोक में उच्चतम न्यायालय द्वारा ढील दिए जाने के मद्देनजर गुरुग्राम प्रशासन ने पटाखा व्यापारियों के लाइसेंस अस्थायी रूप से बहाल कर दिए हैं, ताकि छह नवंबर तक वे ‘सीएसआईआर-नीरी’ द्वारा स्वीकृत ‘हरित पटाखे’ बेच सकें। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी।
निर्देश के अनुसार, सात नवंबर और आठ नवंबर को केवल सुबह छह बजे से सात बजे तक और रात आठ बजे से 10 बजे तक ही हरित पटाखे जलाए जा सकते हैं।
अधिकारी ने बताया कि व्यापारियों के रद्द किए गए लाइसेंस चार नवंबर से छह नवंबर तक वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद-राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान (सीएसआईआर-नीरी) द्वारा स्वीकृत हरित पटाखों की बिक्री के लिए बहाल रहेंगे। उन्होंने बताया कि नौ नवंबर, 2026 से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर से लागू हो जाएगा।
जिला उपायुक्त उत्तम सिंह, ‘‘गुरुग्राम में हरित पटाखे बेचने के लिए 23 स्थल तय किये गये हैं। लाइसेंस प्राप्त दुकानदार छह नवंबर तक पटाखे बेच सकते हैं। पटाखे केवल सात और आठ नवंबर को तय समय के दौरान ही जलाए जा सकते हैं। इसके बाद, नौ नवंबर से पटाखों पर फिर से पूरी तरह से प्रतिबंध लागू हो जाएगा। इन नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जिला और प्रखंड स्तर पर निगरानी टीमें भी बनाई गई हैं।’’
भाषा धीरज राजकुमार
राजकुमार