मुंबई, पांच नवंबर (भाषा) मुंबई उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को 2021 के ‘एंटीलिया’ बम धमकी मामले में आरोपी एवं पुलिस सेवा से बर्खास्त अधिकारी सचिन वाजे को दी गई जमानत रद्द कर दी।
न्यायमूर्ति गिरीश कुलकर्णी और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने मामले की जांच कर रही राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की ओर से दायर अपील स्वीकार कर ली। एनआईए ने विशेष अदालत के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें पूर्व सहायक पुलिस निरीक्षक (एपीआई) वाजे को जमानत दी गई थी।
‘एंटीलिया’ बम धमकी मामले और ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरन की हत्या के मामले में प्रमुख आरोपी वाजे को सितंबर में विशेष अदालत ने जमानत दी थी।
एनआईए ने उच्च न्यायालय का रुख किया और आदेश पर तत्काल रोक लगाने का अनुरोध किया। इसके बाद उच्च न्यायालय ने जमानत पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसके कारण गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत आरोपी वाजे ठाणे केंद्रीय कारागार में ही रहा।
भाषा शफीक धीरज
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