कोच्चि, पांच नवंबर (भाषा) केरल उच्च न्यायालय ने बृहस्पतिवार को एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश को जानलेवा कार दुर्घटना के मामले में अग्रिम जमानत दे दी। इस हादसे में न्यायाधीश का 17 वर्षीय बेटा शामिल था।
न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागाथ ने न्यायाधीश की अग्रिम जमानत याचिका मंजूर कर ली।
मामले में अदालत के विस्तृत आदेश का इंतजार है।
पुलिस द्वारा इस मामले में आरोपी बनाए जाने के बाद न्यायाधीश ने राहत का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।
यह मामला 25 अक्टूबर की तड़के हुई दुर्घटना से जुड़ा है। चेरानेल्लूर के साउथ चित्तूर निवासी जयबालकृष्णन (55) को मराप्परंबु में कंटेनर रोड पर तेज रफ्तार मर्सिडीज-बेंज कार ने टक्कर मार दी थी।
यह मर्सिडीज-बेंज कार न्यायाधीश के नाम पर पंजीकृत थी। यह कार कथित तौर पर उनका नाबालिग बेटा चला रहा था।
उच्च न्यायालय ने 29 अक्टूबर को अंतरिम आदेश में पुलिस को न्यायाधीश को गिरफ्तार नहीं करने का निर्देश दिया था। अदालत ने उन्हें दुर्घटना मामले की जांच में सहयोग करने को भी कहा था।
भाषा सुरभि नरेश
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