जम्मू, पांच नवंबर (भाषा) रामबन के जिला मजिस्ट्रेट मोहम्मद इलियास खान ने यातायात जाम कम करने और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर के रामबन शहर में वाणिज्यिक यात्री वाहनों और मालवाहक वाहनों के लिए एकतरफा यातायात व्यवस्था लागू की है।
इस संबंध में बृहस्पतिवार को जारी आदेश के अनुसार, रामबन शहर में प्रवेश करने या वहां से बाहर जाने वाले सभी मालवाहक वाहनों और सूमो, बस, मिनी बस और इको सहित वाणिज्यिक यात्री वाहनों को एकतरफा यातायात मार्ग का पालन करना होगा।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 की संबंधित धारा के तहत जारी किए गए ये प्रतिबंध दो महीने तक या अगले आदेश तक लागू रहेंगे।
आदेश में कहा गया है कि ये वाहन शान पैलेस नाका से शहर में प्रवेश करेंगे और बाउली बाजार, टी-चौक, बस स्टैंड तथा कैफेटेरिया चौक से होकर गुजरेंगे।
कैफेटेरिया चौक की ओर से वाणिज्यिक वाहनों को 'बस स्टैंड' में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इस मार्ग का इस्तेमाल ऐसे वाहनों के बाहर निकलने के लिए ही किया जाएगा।
अधिसूचित मार्गों पर सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक मालवाहक वाहनों में सामान लादने और उतारने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
इस आदेश का उद्देश्य यातायात की आवाजाही को व्यवस्थित करना और विशेष रूप से बस स्टैंड क्षेत्र, टी-चौक, बाउली बाजार तथा आसपास के मार्गों पर भीड़-भाड़ की स्थिति को रोकना है।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक यातायात (एनएचडब्ल्यू) और सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और आम जनता की जानकारी के लिए इसका प्रचार-प्रसार प्रिंट, प्रसारण और सोशल मीडिया के माध्यम से किया जाएगा।
भाषा प्रचेता मनीषा
मनीषा