नयी दिल्ली, पांच नवंबर (भाषा) उच्चतम न्यायालय ने बृहस्पतिवार को कर्मचारियों को लंबित महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) के भुगतान से जुड़े एक मामले में पंजाब के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारियों के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चल रही आपराधिक अवमानना की कार्यवाही पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति बी वी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें मुख्य सचिव के. ए. पी. सिन्हा और अन्य के खिलाफ आपराधिक अवमानना की कार्यवाही शुरू की गई थी।
पीठ ने कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव को बृहस्पतिवार को उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया था।
उच्चतम न्यायालय ने कहा, ‘‘अगले आदेश तक ...आगे की कार्यवाही पर रोक लगाई जाती है।’’
भाषा गोला मनीषा
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