हिरासत में लेने वाला प्राधिकरण यह सुनिश्चित करे कि 24 घंटे की कानूनी समयसीमा के भीतर भी किसी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा समय तक हिरासत में नहीं रखा जाए : उच्चतम न्यायालय।
भाषा गोला मनीषा
मनीषा
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