मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए बिना 24 घंटे से अधिक समय तक हिरासत में रखे व्यक्ति को तत्काल रिहा किया जाना चाहिए : उच्चतम न्यायालय।
भाषा गोला मनीषा
मनीषा
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