गिरफ्तारी के स्थान से मजिस्ट्रेट की अदालत तक पहुंचने में लगने वाले समय को छोड़कर, 24 घंटे की समयसीमा की गणना में कोई भी अवधि नहीं हटाई जा सकती: उच्चतम न्यायालय।
भाषा गोला मनीषा
मनीषा
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