मेरठ (उप्र), चार नवंबर (भाषा) मेरठ में पति की हत्या के मामले में मृत्युदंड सुनाए जाने के बाद महिला और उसके प्रेमी ने जिला अदालत के इस फैसले को इलाहाबाद उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। एक अधिवक्ता ने बुधवार को यह जानकारी दी।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, मेरठ के अकबरपुर सादात गांव की रहने वाली रविता का उसी गांव के निवासी अमरदीप के साथ प्रेम संबंध था।
जब उसके पति अमित कश्यप ने उनके रिश्ते का विरोध किया, तो दोनों ने मिलकर 12 अप्रैल 2025 की रात उसकी गला घोंटकर हत्या कर दी थी।
अभियोजन पक्ष ने बताया कि हत्या को सर्पदंश से हुई मौत दिखाने के लिए दोनों ने शव के ऊपर सांप छोड़ दिया था।
पुलिस ने 16 अप्रैल 2025 को रविता और अमरदीप को गिरफ्तार कर लिया था।
सुनवाई के बाद, मेरठ के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयवीर सिंह ने 16 अक्टूबर को इस मामले को ‘‘दुर्लभ से दुर्लभतम’’ श्रेणी का मानते हुए दोनों को दोषी करार दिया और मृत्युदंड सुनाया।
उच्च न्यायालय में दोनों का पक्ष रखने वाले अधिवक्ता आदेश कुमार ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि उनकी अपील स्वीकार कर ली गई है और इस पर पांच नवंबर को सुनवाई तय की गई है।
भाषा सं जफर रंजन खारी
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