Breaking News

9/11 हमले के 25 साल, मृतकों को श्रद्धांजलि, पीड़ित परिवारों के साथ खड़े: PM मोदी     |   ‘आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत सबसे आगे’, 9/11 हमले की बरसी पर बोले PM मोदी     |   महेश बाबू, राजामौली, VVS लक्ष्मण, साइना नेहवाल को SIR प्रक्रिया के तहत नोटिस जारी     |   UP के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गड्ढा-मुक्त सड़कों को लेकर लखनऊ में बैठक की     |   BRICS Summit के लिए दिल्ली पहुंचे पुतिन, पालम एअरपोर्ट पर उतरा राष्ट्रपति का विमान     |  

झीरम घाटी हमले के सबूत कांग्रेस ने जांच एजेंसी को क्यों नहीं सौंपे : विष्णुदेव साय

रायपुर, छह सितंबर (भाषा) छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने 2013 के झीरम घाटी माओवादी हमला मामले में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) की अदालत के फैसले की आलोचना को लेकर रविवार को कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पूछा कि पार्टी ने जांच एजेंसी को अपने दावों का कोई सबूत क्यों नहीं सौंपा।

साय ने एक बयान में कहा कि राजनीतिक बयानबाजी से सच नहीं बदल सकता।

जगदलपुर की एक विशेष एनआईए अदालत ने इस हमले के सिलसिले में गिरफ्तार सभी 10 आरोपियों को शनिवार को दोषी ठहराया।

इस हमले में वरिष्ठ कांग्रेस नेता, विद्याचरण शुक्ल और महेंद्र कर्मा सहित 29 लोग मारे गए थे। अदालत ने सजा की अवधि तय करने के लिए 16 सितंबर की तारीख तय की है।

यह घातक हमला 25 मई, 2013 को हुआ था, जब माओवादियों ने बस्तर जिले के दरभा थाना क्षेत्र के अंतर्गत झीरम घाटी में एक राष्ट्रीय राजमार्ग पर कांग्रेस की 'परिवर्तन रैली' पर घात लगाकर हमला किया था।

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसे ‘‘अधूरा न्याय’’ करार दिया था। उन्होंने कहा कि हमले के पीछे की कथित बड़ी राजनीतिक साजिश की जांच नहीं की गई है।

वहीं, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा था कि 10 आरोपियों को दोषी ठहराया जाना बस्तर, पीड़ितों के परिवारों या कांग्रेस के साथ न्याय नहीं है।

इस आलोचना का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री साय ने कहा कि यह मामला तब एनआईए को सौंपा गया था, जब केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार सत्ता में थी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा, ‘‘जांच और न्यायिक प्रक्रिया लगभग 13 वर्षों तक चली, सौ से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए और अदालत ने सभी तथ्यों तथा सबूतों की जांच करने के बाद अपना फैसला सुनाया। अदालत ने 10 लोगों को दोषी ठहराया है और यह 16 सितंबर को उनकी सजा तय करेगी।’’

उन्होंने कहा कि कांग्रेस को यह भी याद रखना चाहिए कि एनआईए देश की शीर्ष जांच एजेंसी है, किसी राज्य सरकार की एजेंसी नहीं।

बघेल पर तंज कसते हुए साय ने कहा कि जब कांग्रेस नेता विपक्ष में थे, तब वह दावा किया करते थे कि वह ‘‘अपनी जेब में सबूत लेकर घूम रहे हैं।’’

साय ने बघेल पर निशाना साधते हुए कहा, ‘‘सवाल यह है कि अगर उनके पास सबूत थे, तो उन्होंने इसे एनआईए को क्यों नहीं सौंपा? उनके पास जांच एजेंसी के सामने तथ्यों को रखने के लिए पर्याप्त समय था। आरोप लगाना आसान है, लेकिन उन्हें साबित करने के लिए तथ्यों और सबूतों की आवश्यकता होती है।’’

उन्होंने यह भी कहा कि न्यायिक कार्यवाही सबूतों और तथ्यों पर आधारित होती है, राजनीतिक बयानों पर नहीं।

भाषा सुरेश प्रशांत

प्रशांत