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एफएसएसएआई ने ब्रिटिश लाइफसाइंसेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की, कई शिशु खाद्य उत्पाद जब्त

नयी दिल्ली, तीन सितंबर (भाषा) खाद्य नियामक एफएसएसएआई ने बेंगलुरु स्थित ब्रिटिश लाइफसाइंसेज के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है। निरीक्षण के दौरान कंपनी के यहां गलत लेबल वाले और अवधि समाप्त शिशु खाद्य उत्पाद पाए गए थे।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बृहस्पतिवार को सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि बड़ी मात्रा में शिशु खाद्य उत्पादों को जब्त किया गया है।

एफएसएसएआई ने कहा, ‘‘शिशु खाद्य उत्पादों की खाद्य सुरक्षा जांच के बाद बेंगलुरु की ब्रिटिश लाइफसाइंसेज प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ कड़े नियामकीय कदम उठाए गए। गलत लेबल वाले शिशु खाद्य की बड़ी मात्रा जब्त की गई।’’

नियामक ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी है।

एफएसएसएआई ने कहा कि निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत गलत लेबल वाले शिशु खाद्य पदार्थों की बड़ी मात्रा की पहचान कर उन्हें जब्त किया गया।

उसने कहा, ‘‘उल्लंघनों की गंभीर प्रकृति एवं मानकों का पालन नहीं करने वाले शिशु खाद्य उत्पादों से शिशुओं तथा छोटे बच्चों को होने वाले संभावित जोखिम को देखते हुए खाद्य कारोबार संचालक के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही शुरू की गई।’’

नियामक ने बताया कि इसके अलावा अदालत के निर्देश के अनुसार 3.7 टन अवधि समाप्त हो चुके शिशु खाद्य पदार्थों को नष्ट करने का आदेश दिया गया है।

एफएसएसएआई ने कहा कि अवधि समाप्त हो चुके भंडार का सुरक्षित तरीके से निपटान किया गया, ताकि उसका दोबारा इस्तेमाल, दूसरी जगह भेजा जाना या खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में फिर से शामिल किया जाना रोका जा सके।

भाषा निहारिका

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