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चढ़ावा चोरी मामला: आरोपी के बैंक खाते पर लगी रोक हटाने संबंधी याचिका पर सुनवाई नौ सितंबर को

अयोध्या, एक सितंबर (भाषा) उत्तर प्रदेश के अयोध्या की एक अदालत ने मंगलवार को राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मामले में एक आरोपी की ओर से बैंक खाते में लेन-देन पर लगी रोक को हटाने के लिए दायर याचिका पर सुनवाई नौ सितंबर तक टाल दी। आरोपी के वकील ने यह जानकारी दी।

यह याचिका भारतीय स्टेट बैंक के सेवानिवृत्त कर्मचारी सुभाष श्रीवास्तव ने दायर की है।

श्रीवास्तव राम मंदिर में दान की गिनती के काम में शामिल थे और वह चढ़ावे की चोरी के मामले में जेल में बंद आठ आरोपियों में से एक हैं।

श्रीवास्तव के वकील कुल शेखर सिंह ने ‘पीटीआई-भाषा’ को बताया कि याचिका पर अयोध्या की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत के न्यायाधीश रजत वर्मा के समक्ष सुनवाई हुई।

उन्होंने बताया कि सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने दलील दी कि श्रीवास्तव के बैंक खाते में कथित तौर पर अवैध धन जमा होने का पुलिस का आरोप निराधार है। सिंह के अनुसार, संबंधित खाता केनरा बैंक में है और उसमें श्रीवास्तव की पेंशन आती है, जिससे उनके परिवार का खर्च चलता है।

बचाव पक्ष ने अदालत से खाते पर लगी रोक को हटाने की अनुमति देने का अनुरोध किया और कहा कि पुलिस अब तक अपने आरोपों को साबित नहीं कर सकी है।

वकील ने बताया कि अदालत ने मंगलवार को याचिका पर कोई आदेश पारित नहीं किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की। सिंह ने दावा किया कि मामले में पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप अभी तक साबित नहीं हुए हैं।

भाषा किशोर आनन्द जितेंद्र

जितेंद्र