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बलिया में दहेज हत्या मामले में पति समेत पांच ससुराल वालों को 10 साल की सजा

बलिया (उप्र), एक सितंबर (भाषा) बलिया की एक स्थानीय अदालत ने विवाहिता की हत्या के करीब छह साल पुराने मामले में उसके पति समेत ससुराल पक्ष के पांच लोगों को दोषी करार देते हुए सोमवार को 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

जिला शासकीय अधिवक्ता संजीव सिंह ने बताया कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार झा ने मामले में सोमवार को चंदन सिंह, उसके भाइयों गुड्डू सिंह और सोनू सिंह, मां जयंती देवी तथा पिता रंग बहादुर सिंह को दोषी ठहराया।

उन्होंने बताया कि अदालत ने पांचों दोषियों पर 30-30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, बैरिया थाना क्षेत्र के टोला शिवन राय गांव निवासी अजय सिंह की बेटी मोनी की शादी अप्रैल 2015 में चंदन सिंह के साथ हुई थी।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि शादी के समय मोनी के मायके वालों ने तीन लाख रुपये नकद, एक बुलेट मोटरसाइकिल और आभूषण दिए थे। इसके बावजूद उसके ससुराल वाले कथित तौर पर अतिरिक्त दो लाख रुपये दहेज की मांग को लेकर उसे प्रताड़ित करते थे।

अभियोजन के मुताबिक, 22 अगस्त 2020 को मोनी की गला घोंटकर हत्या कर दी गई और बाद में उसके शव को फांसी पर लटका दिया गया। इस मामले में रेवती थाने में भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

पुलिस ने जांच के बाद चंदन, गुड्डू, सोनू, जयंती और रंग बहादुर के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया।

सिंह ने बताया कि साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने पांचों को दोषी करार देते हुए 10-10 साल के कारावास की सजा सुनाई।

भाषा सं जफर

मनीषा

मनीषा