अहमदाबाद, 17 अप्रैल (भाषा) गुजरात में अहमदाबाद की एक विशेष अदालत ने हेरोइन तस्करी के मामले में फिलीपीन की एक महिला को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह तस्करी एक विदेशी गिरोह के इशारे पर की गई थी।
स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एनसीबी) की अहमदाबाद क्षेत्रीय इकाई ने बताया कि स्वापक ओषधि एवं मनप्रभावी पदार्थ अधिनियम (एनडीपीएस) के तहत मामलों की सुनवाई कर रही एक अदालत ने फिलीपीन की इलोकोस सुर निवासी गिनालीन पाडीवान लिमोन (41) को दोषी ठहराया है।
एनसीबी अहमदाबाद ने आव्रजन ब्यूरो के साथ समन्वय कर 11 जून 2024 को सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लिमोन को रोका था। उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी था।
तलाशी के दौरान एनसीबी टीम ने उसके पास से 2.121 किलोग्राम हेरोइन बरामद की और उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया।
जांच के दौरान आरोपी महिला ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 67 के तहत अपना स्वैच्छिक बयान दर्ज कराते हुए भारत में हेरोइन की तस्करी में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। जांच में यह भी सामने आया कि वह एक विदेशी गिरोह के निर्देश पर ‘कैरियर’ के रूप में काम कर रही थी।
अधिकारियों के अनुसार आरोपी महिला तीसरी बार भारत की यात्रा पर थी, जिससे अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में उसकी बार-बार संलिप्तता का संकेत मिलता है।
विस्तृत सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी महिला को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और उस पर दो लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।
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