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नोएडा की सोसायटियों में लिफ्टों के रजिस्ट्रेशन 15 मई तक होंगे

नोएडा की सभी सोसायटी के लिए 15 मई तक लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। नगर प्रशासन ने जिले की सभी सोसायटियों में लिफ्टों का पंजीकरण करने की अंतिम तिथि 15 मई तय की है, ऐसा न करने पर कार्रवाई की जाएगी। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (वित्त एवं राजस्व) अतुल कुमार ने कहा, "निर्धारित समय सीमा के भीतर सभी सोसायटियों के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। अन्यथा, प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी।"  अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के बावजूद सोसायटियों में कम ईवी चार्जिंग स्टेशनों पर भी चिंता जताई। "जिले की कुछ सोसायटियों में अभी भी लिफ्ट बिना पंजीकरण के चल रही हैं, जो नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकती हैं।

लिफ्ट का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कलेक्ट्रेट स्थित एडीएम वित्त एवं राजस्व कार्यालय जाना होगा। वहां बिना किसी फीस के रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन के लिए लिफ्ट से जुड़े दस्तावेज, लॉग बुक समेत लिफ्ट की क्षमता जैसी अहम जानकारी देनी होगी। इसके बाद रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा। हालांकि, तय समससीमा के बाज रजिस्ट्रेशन कराने पर जुर्माना भरने के बाद ही रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। शुरुआत में सात दिनों तक जुर्माना 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से लगेगा। हालांकि, समय बढ़ने पर जुर्माने की दर भी बढ़ती जाएगी। 

रजिस्ट्रेशन की तारीख निकलने के बाद सात से 15 दिन के बीच 200 रुपये रोजाना के हिसाब से जुर्माना भरना होगा। वहीं, 15 से 30 दिन के बीच 500 रुपये जुर्माना रोजाना देना होगा। 30 दिन से ज्यादा समय होने पर जुर्माने की दर 10,000 रुपये प्रतिदिन हो जाएगी। रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर प्रशासनिक कार्रवाई होगी।