Breaking News

‘होर्मुज से निकल रहे भारतीय जहाजों पर ईरानी हमले स्वीकार्य नहीं’, बोले US राष्ट्रपति     |   पश्चिम बंगाल: आग में 4,000 EVM जलीं, सबूत मिटाने की साजिश?, TMC का एक्स पोस्ट     |   'हम आरजी कर केस की फाइलें दोबारा खोल रहे हैं', बोले बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री     |   उन्नाव: गंगा एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार टाटा पंच, 4 लोगों की मौत     |   ‘काला हिरण’ मूवी मामले में सलमान खान की याचिका पर दिल्ली HC में अब जून को सुनवाई     |  

यूपी सरकार की ओर से संपत्ति के विवरण को लेकर जारी आदेश

योगी सरकार ने संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. उत्तर प्रदेश में 29 फीसदी कर्मचारियों ने अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज नहीं कराया है. जिसके चलते सरकार ने इन कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी कर दिया था. लेकिन मंगलवार देर को यह आदेश वापस ले लिया है. जिससे अब इस महीने की सैलरी 2.44 लाख कर्मचारियों को मिलेगी.

इसके साथ ही कर्मचारियों को 1 महीने का समय अपनी संपत्तियों का ब्यौरा देने का समय दिया गया है. इस अवधि में हर हाल में अपनी संपत्ति का ब्यौरा मानव संपदा पोर्टल पर दर्ज करना होगा. ऐसा न करने की दशा में उनका वेतन रोक दिया जाएगा.

मुख्य सचिव ने 17 अगस्त को सभी विभागों को आदेश जारी किया था कि 31 अगस्त तक संपत्ति का ब्योरा देने वालों को ही अगस्त माह का वेतन दिया जाए. ऐसे में प्रदेश में कुल 846640 राज्य कर्मचारियों में सिर्फ 602075 ने ही मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दिया था. ऐसे में संपत्ति का ब्यौरा न देने वाले 2.44 लाख कर्मचारियों के वेतन रोकने का आदेश जारी हुआ था. इस बात की जानकारी होते ही मंगलवार की सुबह कर्मचारी यूनियन का सरकार पर दबाव पड़ने लगा. सरकार ने इस फैसले को वापस लेने का निर्णय लिया.