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रेलवे ने 1 जुलाई से तत्‍काल टिकट बुकिंग के लिए नए नियम किए लागू, जानें क्या-क्या होगा बदलाव

Haryana: अवैध तरीकों पर लगाम लगाने और तत्काल टिकटों तक उचित पहुंच पक्की करने के मकसद से एक अहम कदम उठाते हुए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार को ऐलान किया कि एक जुलाई से ऑनलाइन तत्काल टिकट बुकिंग के लिए नो योर कस्टमर (केवाईसी) सत्यापन अनिवार्य हो जाएगा।

इसका मकसद बॉट्स और फर्जी तरीके से तत्काल टिकटों की बुकिंग पर लगाम लगाना है। अभी कुछ लोग बॉट्स के जरिए कुछ ही अंदर सारी तत्काल टिकटें बुक कर लेते हैं। इससे आम लोगों को तत्काल टिकटों के लिए धक्के खाने पड़ते हैं।

मारुति सुजुकी के मानेसर स्थित दूसरे ऑटोमोबाइल इन-प्लांट रेलवे साइडिंग के उद्घाटन के मौके पर बोलते हुए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, "कई संदेह हैं, और कई अनैतिक लोग हैं। वे तत्काल टिकटों को ब्लॉक करने के लिए बॉट्स का इस्तेमाल करते हैं और एक या दो मिनट के अंदर सभी टिकट बुक कर लेते हैं।"

उन्होंने भरोसा जताया कि नई प्रणाली इससे समस्या से निपटने में कारगर होगी। एक जुलाई से केवल प्रमाणित व्यक्ति जिन्होंने अपना केवाईसी पूरा कर लिया है, उन्हें ऑनलाइन सेवाओं के माध्यम से तत्काल टिकट बुक करने की अनुमति होगी। इस उपाय से स्वचालित प्रणालियों द्वारा टिकटों को फर्जी तरीक से ब्लॉक करने या बुक करने के मामलों में उल्लेखनीय कमी आने की उम्मीद है, जिससे वास्तविक यात्रियों के लिए आरक्षण सुरक्षित करने की संभावना बढ़ जाएगी।

मंत्री ने ये भी साफ किया कि ऑफलाइन बुकिंग के लिए भी इसी तरह की जांच प्रक्रिया लागू की जाएगी। उन्होंने तत्काल बुकिंग प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक व्यापक नजरिये पर जोर देते हुए कहा, "जो लोग टिकट बुकिंग काउंटर पर आते हैं, उन्हें भी किसी प्रकार का पहचान पत्र दिखाना होगा, उसके बाद ही उन्हें टिकट जारी किया जाएगा।"

यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे सुनिश्चित करें कि नए नियम लागू होने के बाद तत्काल टिकट बुक करते समय किसी भी अंतिम समय की असुविधा से बचने के लिए उनके केवाईसी विवरण भारतीय रेलवे के ऑनलाइन पोर्टल पर पहले से ही अपडेट हों। इस पहल से अत्यधिक मांग वाली तत्काल बुकिंग प्रणाली में अधिक पारदर्शिता और समानता आने की उम्मीद है।