गुजरात सरकार ने पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने और नई गाड़ी खरीदने के लिए वाहन मालिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बड़ा फैसला लिया है। इसके तहत पात्र पुराने वाहनों को अधिकृत तरीके से स्क्रैप कराने के बाद मिलने वाले सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) के आधार पर नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट दी जाएगी।
राज्य सरकार के अनुसार, पुराने वाहन को स्क्रैप कराने के बाद प्राप्त COD को नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय प्रस्तुत किया जा सकेगा। इसके आधार पर लागू नियमों के अनुसार मोटर व्हीकल टैक्स में छूट मिलेगी।
पोर्ट्स एंड ट्रांसपोर्ट विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के मुताबिक, इस प्रावधान में Bharat Stage-I (BS-I) और उससे पुराने उत्सर्जन मानकों के तहत बने परिवहन और गैर-परिवहन वाहन शामिल हैं। इसके अलावा BS-II मानकों के तहत निर्मित सभी मीडियम और हेवी गुड्स मोटर व्हीकल तथा मीडियम और हेवी पैसेंजर मोटर व्हीकल भी इस छूट के दायरे में रखे गए हैं।
COD के आधार पर मिलेगी टैक्स छूट
सरकार के मुताबिक, इस योजना में Certificate of Deposit महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। पात्र पुराने वाहन को अधिकृत स्क्रैप सेंटर पर स्क्रैप कराने के बाद मिलने वाले COD को नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय जमा करना होगा। इसके बाद निर्धारित नियमों के अनुसार मोटर व्हीकल टैक्स में छूट दी जाएगी।
सरकार का मानना है कि इससे पुराने वाहनों के मालिकों के लिए वाहन स्क्रैप करने से लेकर नई गाड़ी खरीदने तक की प्रक्रिया आर्थिक रूप से आसान होगी। खासकर पुराने कमर्शियल वाहन मालिकों को नई गाड़ी खरीदते समय टैक्स में मिलने वाली छूट से फायदा हो सकता है।
31 मार्च 2027 तक के COD मान्य
इस टैक्स छूट के लिए 31 मार्च 2027 तक जारी किए गए संबंधित COD को मान्य माना जाएगा। यानी पात्र वाहन मालिकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पुराने वाहन को स्क्रैप कराकर COD प्राप्त करना होगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि टैक्स छूट की गणना पहले से निर्धारित तरीके के अनुसार ही होगी। हालांकि, नई व्यवस्था के तहत छूट का लाभ बढ़ाया गया है।
सरकार के मुताबिक, यदि किसी स्क्रैप किए गए वाहन के COD के आधार पर पहले ही टैक्स छूट ली जा चुकी है, तो उसी वाहन के आधार पर दोबारा इस प्रावधान के तहत छूट नहीं ली जा सकेगी। इस फैसले के तहत पात्र वाहन मालिक पुराने वाहन को अधिकृत तरीके से स्क्रैप कराकर COD प्राप्त कर सकेंगे और नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के समय नियमों के अनुसार मोटर व्हीकल टैक्स में 50 प्रतिशत तक की छूट का लाभ उठा सकेंगे।