दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ CJP के X अकाउंट को बहाल करने का आदेश दिया। अदालत ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा अकाउंट ब्लॉक करने के पीछे जो मुख्य चिंता जताई गई थी, वह NEET परीक्षा से जुड़ी थी और अब परीक्षा संपन्न हो चुकी है, इसलिए वह चिंता अब प्रासंगिक नहीं रह गई है।
न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने अभिजीत दिपके द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए X अकाउंट को तत्काल अनब्लॉक करने का निर्देश दिया।
अदालत ने अपने आदेश में कहा कि केंद्र सरकार की प्रमुख आपत्ति NEET परीक्षा के संचालन से संबंधित थी। चूंकि परीक्षा अब पूरी हो चुकी है, इसलिए अकाउंट को ब्लॉक रखने का आधार समाप्त हो गया है।
अभिजीत दिपके ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के X अकाउंट को ब्लॉक किए जाने को चुनौती दी थी और इसकी तत्काल बहाली की मांग की थी।
इससे पहले मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने की थी। उस दौरान अदालत ने अंतरिम राहत देने से इनकार करते हुए सूचना प्रौद्योगिकी नियम, 2009 के तहत गठित समीक्षा समिति को याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विचार करने का निर्देश दिया था। साथ ही केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया था।
पूर्व सुनवाई में वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल ने याचिकाकर्ता की ओर से दलील दी थी कि यदि कुछ पोस्ट आपत्तिजनक मानी जाती हैं, तो केवल उन पोस्टों को ब्लॉक रखा जा सकता है, लेकिन पूरे अकाउंट को बंद रखना उचित नहीं है। उन्होंने ब्लॉकिंग आदेश की प्रति भी उपलब्ध कराने की मांग की थी और कहा था कि पूर्व में भी अदालतें सोशल मीडिया खातों से जुड़े मामलों में ऐसा रुख अपना चुकी हैं।
केंद्र सरकार ने अकाउंट की गतिविधियों को लेकर चिंता जताते हुए याचिका का विरोध किया था।
हालांकि, अंतिम सुनवाई में न्यायमूर्ति स्वर्णा कांता शर्मा ने माना कि NEET परीक्षा पूरी होने के बाद केंद्र सरकार की मुख्य चिंता समाप्त हो चुकी है। इसी आधार पर अदालत ने ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के X अकाउंट को बहाल करने का आदेश जारी कर दिया।