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मुंबई एयरपोर्ट पर ₹1 करोड़ की कोकीन जब्त, कैप्सूल निगलकर तस्करी कर रही जाम्बियाई महिला गिरफ्तार

राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नशीले पदार्थों की तस्करी के एक मामले का खुलासा किया है। अधिकारियों ने जाम्बिया की एक महिला को गिरफ्तार किया है, जो कथित तौर पर कैप्सूल निगलकर अपने शरीर के अंदर कोकीन छिपाकर भारत लाई थी। महिला के शरीर से 11 कैप्सूल निकाले गए, जिनमें करीब 190 ग्राम कोकीन मिली। अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में इसकी कीमत लगभग एक करोड़ रुपये आंकी गई है।

DRI की मुंबई जोनल यूनिट ने खुफिया जानकारी के आधार पर 20 अक्टूबर को महिला को एयरपोर्ट पर रोका था। वह सिएरा लियोन के फ्रीटाउन से इथियोपिया के अदीस अबाबा होते हुए मुंबई पहुंची थी। अधिकारियों को संदेह था कि वह नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए मानव वाहक के रूप में काम कर रही है।

मेडिकल जांच में मिले कोकीन से भरे 11 कैप्सूल

अधिकारियों के अनुसार, 20 और 21 अक्टूबर को की गई मेडिकल जांच के दौरान महिला के शरीर से सफेद पाउडर से भरे 11 कैप्सूल निकले। मौके पर किए गए परीक्षण में बरामद पदार्थ के कोकीन होने की पुष्टि हुई।

कैप्सूल सहित बरामद पदार्थ का कुल वजन लगभग 190 ग्राम था। इसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत करीब एक करोड़ रुपये बताई गई है। DRI ने कोकीन जब्त कर महिला को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया है।

अधिकारियों ने बताया कि मामले की आगे जांच की जा रही है। इसका उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क का पता लगाना और इस मामले में शामिल अन्य लोगों की पहचान करना है।

भोपाल में 9.139 किलो मेथामफेटामाइन जब्त

नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ एक अन्य कार्रवाई में DRI ने भोपाल के इंटर-स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) पर 9.139 किलोग्राम मेथामफेटामाइन जब्त किया। इस मामले में एक भारतीय यात्री को गिरफ्तार किया गया है।

वित्त मंत्रालय के अनुसार, 20 अक्टूबर को मिली खुफिया जानकारी के आधार पर DRI अधिकारियों ने दिल्ली से बेंगलुरु जा रही बस के भोपाल पहुंचने पर एक यात्री को रोका। उसके सामान की जांच करने पर दो मध्यम आकार के ट्रॉली बैग में रखे सलवार सूट के पैकेटों के भीतर छिपाए गए 11 प्लास्टिक पैकेट मिले।

इन पैकेटों में क्रिस्टलीय पदार्थ था, जिसका वजन 9.139 किलोग्राम निकला। जांच में पदार्थ के मेथामफेटामाइन होने की पुष्टि हुई। इसके बाद नशीले पदार्थ को जब्त कर यात्री को NDPS अधिनियम, 1985 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया।

ड्रग तस्करी नेटवर्क पर कार्रवाई जारी

DRI के अनुसार, दोनों मामले नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए हवाई और अंतरराज्यीय परिवहन नेटवर्क के इस्तेमाल के खतरे को उजागर करते हैं। एजेंसी ने कहा कि वह ड्रग तस्करी नेटवर्क को खत्म करने और केंद्र सरकार के ‘नशा मुक्त भारत अभियान’ को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। दोनों मामलों में जांच जारी है। अधिकारी तस्करी के पीछे सक्रिय नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों का पता लगाने में जुटे हैं।