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DRI की बड़ी कार्रवाई, 12 करोड़ के चीनी पटाखे जब्त, स्टेशनरी और मेडिकल सामान के नाम पर हो रही थी तस्करी

डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस (DRI) ने हैदराबाद में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 12 करोड़ रुपये कीमत के चीनी पटाखे जब्त किए हैं। DRI के हैदराबाद जोनल यूनिट ने इन पटाखों की अवैध तरीके से भारत में तस्करी का खुलासा किया है।

जांच में सामने आया कि पटाखों को चेन्नई पोर्ट के जरिए भारत लाया जा रहा था। इसके लिए कंसाइनमेंट में पटाखों की जगह स्टेशनरी सामान, मेडिकल ग्लव्स, प्लास्टिक क्लिप, हेयर बैंड, स्टोरेज वार्डरोब, शू रैक और अन्य सामान घोषित किया गया था।

कार्टन के पीछे छिपाकर रखे थे पटाखे

खुफिया जानकारी मिलने के बाद DRI अधिकारियों ने अलग-अलग जगहों पर संदिग्ध कंटेनरों की जांच की। तलाशी और जांच के दौरान घोषित सामान के कार्टन के पीछे बड़ी मात्रा में चीनी मूल के पटाखे और पायरोटेक्निक फायरवर्क्स छिपे मिले।

DRI के मुताबिक, पटाखों का आयात प्रतिबंधित श्रेणी में आता है और इसके लिए विदेश व्यापार नीति के तहत जरूरी अनुमति लेना अनिवार्य है। इसके अलावा डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (DGFT) और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइजेशन (PESO) से भी वैध लाइसेंस की जरूरत होती है।

बिना जरूरी लाइसेंस के पटाखों का आयात करने और गलत जानकारी देकर उन्हें छिपाकर लाने के चलते DRI ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत पूरी खेप जब्त कर ली।

DRI ने कहा कि वह देशभर में प्रतिबंधित और अवैध सामान की तस्करी के खिलाफ खुफिया जानकारी के आधार पर कार्रवाई कर रही है। एजेंसी के मुताबिक, इस तरह की कार्रवाई संगठित तस्करी नेटवर्क पर रोक लगाने और सार्वजनिक सुरक्षा के साथ देश के आर्थिक हितों की रक्षा करने में महत्वपूर्ण है।

मध्य प्रदेश में 5.69 करोड़ की ड्रग्स जब्त

एक अन्य कार्रवाई में DRI ने सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स (CBN) के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के इंदौर में 5.69 करोड़ रुपये कीमत की एम्फेटामाइन ड्रग्स जब्त की। इस मामले में तीन कथित तस्करों को गिरफ्तार किया गया है।

DRI और CBN की टीम ने 30 सितंबर की सुबह देवास के बांगर इलाके में उज्जैन-देवास टोल प्लाजा पर संदिग्ध वाहन की निगरानी की। अधिकारियों ने वाहन को रोकने का इशारा किया, लेकिन चालक बैरिकेड तोड़कर भागने लगा।

इसके बाद टीम ने वाहन को पकड़ लिया और SUV से 7.116 किलोग्राम एम्फेटामाइन बरामद की। तीनों आरोपियों को नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट (NDPS Act), 1985 के तहत गिरफ्तार किया गया।