Breaking News

तेलंगाना सरकार ने अकुशल श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी ₹12750 से बढ़ाकर ₹16000 की     |   दिल्ली हाईकोर्ट ने पर्सनैलिटी राइट्स केस में राघव चड्ढा को राहत देने से इनकार किया     |   अभिषेक बनर्जी को HC से राहत, अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी मामले में कार्रवाई पर रोक     |   ट्विशा मौत मामले फंसे पति समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट में अर्जी दी     |   TVK कैबिनेट में शामिल होने पर IUML सहमत, एएम शाहजहां का नाम प्रस्तावित किया     |  

दिल्ली सरकार ने जारी की नई ईवी पॉलिसी, कार पर 1 लाख तक की छूट, 2030 तक रोड़ टैक्स फ्री

Delhi: दिल्ली सरकार द्वारा शनिवार को जारी नई इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) नीति के मसौदे के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में पंजीकृत 30 लाख रुपये या उससे कम की कीमत (‘एक्स-शोरूम’) वाली सभी इलेक्ट्रिक कारों को 31 मार्च 2030 तक पथ कर और पंजीकरण शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

परिवहन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड ‘दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030’ के मसौदे में हाइब्रिड वाहनों के लिए 50 प्रतिशत छूट देने का भी प्रस्ताव किया गया है। मसौदे में कहा गया, ‘‘30 लाख रुपये से अधिक ‘एक्स-शोरूम’ कीमत वाली इलेक्ट्रिक कार को सड़क शुल्क और पंजीकरण शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।’’

इसके अनुसार, एक जनवरी 2027 से दिल्ली में नए पंजीकरण केवल इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहन के ही किए जाएंगे। मसौदे में कहा गया है, “दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2026-2030 का उद्देश्य इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने में तेजी लाना, वायु गुणवत्ता में सुधार करना और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करना है। ये नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी।”

आधिकारिक आदेश के मुताबिक, दिल्ली सरकार ने इस मसौदा नीति पर अगले 30 दिनों तक जनता से सुझाव और टिप्पणियां मांगी गई हैं। अगस्त 2020 में आम आदमी पार्टी सरकार की एक प्रमुख पहल के रूप में शुरू की गई ईवी नीति का उद्देश्य वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना और दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना है।

इसकी प्रारंभिक तीन वर्ष की अवधि अगस्त 2023 में समाप्त हो गई थी, जिसके बाद से सरकार इसे लगातार बढ़ाती रही है।