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पहलगाम आतंकियों को पनाह देने वाले आरोपियों की मुश्किलें बढ़ी, NIA कोर्ट ने जांच की अवधि और हिरासत बढ़ाई

Jammu: जम्मू की एक विशेष एनआईए अदालत ने अप्रैल में हुए घातक पहलगाम आतंकवादी हमले में शामिल पाकिस्तानी आतंकवादियों को कथित रूप से पनाह देने के आरोप में गिरफ्तार किए गए दो आरोपियों की हिरासत अवधि निर्धारित 90 दिनों से 45 दिन आगे बढ़ा दी है।

विशेष एनआईए न्यायाधीश संदीप गंडोत्रा ​​ने 18 सितंबर को पहलगाम के बैसरन निवासी बशीर अहमद जोथात और पहलगाम के बटकोट निवासी परवेज अहमद की जांच और रिमांड अवधि बढ़ा दी। अदालत ने आरोपों, जांच की प्रगति और लंबित फोरेंसिक तथा डीएनए प्रोफाइलिंग रिपोर्टों को देखते हुए रिमांड और जांच की अवधि बढ़ाने के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला माना।

आदेश में कहा गया है, "तदनुसार, मामले की जांच के लिए जांच अधिकारी को आरोपी बशीर अहमद जोथात और परवेज अहमद के पक्ष में 90 दिनों की अवधि से आगे 45 दिनों की अवधि का विस्तार दिया जाता है और मामले की जांच जल्द से जल्द पूरी करने का निर्देश दिया जाता है।"

अदालत ने जांच अधिकारी को जल्द से जल्द जांच पूरी करने का निर्देश दिया। दोनों आरोपियों की 90 दिनों की न्यायिक हिरासत और 10 दिनों की न्यायिक हिरासत शुक्रवार को समाप्त होने वाली थी।