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विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस के 6 विधायकों को अयोग्य ठहराया, राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग

Himachal Pradesh: हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने गुरुवार को कांग्रेस के छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया है। इन विधायकों ने सदन में वित्त विधेयक पर सरकार के पक्ष में मतदान करने के लिए पार्टी व्हिप की अवहेलना की थी। अयोग्य घोषित किए गए विधायकों में राजिंदर राणा, सुधीर शर्मा, इंद्र दत्त लखनपाल, देविंदर कुमार भुटू, रवि ठाकुर और चैतन्य शर्मा शामिल हैं।

विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने पर बुधवार को अपना फैसला सुरक्षित रखने वाले पठानिया ने शिमला में कहा कि विधायक कांग्रेस के व्हिप की अवहेलना करके दलबदल विरोधी कानून के दायरे में आए क्योंकि वे पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि अयोग्य ठहराए गए सभी छह विधायक तत्काल प्रभाव से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के सदस्य नहीं रहे।

इन विधायकों ने मंगलवार को राज्यसभा चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की थी। बाद में उन्होंने विधानसभा में बजट पर मतदान में हिस्सा नहीं लिया। पठानिया के बीजेपी के 15 विधायकों को निलंबित किए जाने के बाद सदन ने वित्त विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया। इसके बाद अध्यक्ष ने सत्र अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया।