आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और हत्या मामले में पीड़िता के माता-पिता ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर कर अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की थी। इस पर उच्चतम न्यायालय ने पीड़ित परिवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायरउनकी याचिका पर आगे बढ़ने की अनुमति दे दी है। पीड़िता के माता-पिता ने बताया कि परिवार इस याचिका से संतुष्ट नहीं है। मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने माता-पिता की ओर से पेश करुणा नंदी की दलीलों पर गौर किया कि मामले में शामिल कुछ और लोगों की कथित भूमिका का पता लगाने के लिए आगे की जांच की जरूरत है।
अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग करने वाली माता-पिता की एक अलग याचिका पहले से ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है, जिसने हाल ही में उनसे इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय से स्पष्टीकरण मांगने को कहा था। पीड़िता के माता-पिता सीबीआई जांच से नाखुश थे और उन्होंने मामले की आगे की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय का रुख किया था।
आरजी कर पीड़ित परिवार ने अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच की मांग की
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