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प्रज्वल रेवन्ना को रेप मामले में आजीवन कारावास की सजा, 11.50 लाख रुपये का लगा जुर्माना

Karnataka: बेंगलुरू की विशेष अदालत ने शनिवार को पूर्व सांसद और निलंबित जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना को बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज चार यौन शोषण और बलात्कार के मामलों में से एक में उन्हें दोषी ठहराते हुए 11.50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया।

ये मामला 48 साल की महिला से जुड़ा है, जो हासन जिले के होलेनरसीपुरा स्थित परिवार के गन्निकाडा फार्महाउस में सहायिका के रूप में काम करती थी। साल 2021 में उसके साथ कथित तौर पर दो बार हासन फार्म हाउस और बेंगलुरू स्थित आवास पर बलात्कार किया गया और आरोपी रेवन्ना ने इस कृत्य को अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया।