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200 करोड़ की रंगदारी केस में जैकलीन फर्नांडिस को समन करने की मांग पर सुनवाई पूरी

सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी मामले में बॉलीवुड अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को आरोपी के तौर पर समन करने की मांग वाली याचिका पर मंगलवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई। यह आवेदन आरोपी नवास कक्कड़ की ओर से दाखिल किया गया है, जिसे यूएई से भारत डिपोर्ट किया गया था और जिसे सुकेश चंद्रशेखर का करीबी सहयोगी बताया गया है।

विशेष न्यायाधीश (MCOCA) गगनदीप सिंह ने मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। आरोपी नवास कक्कड़ की ओर से अधिवक्ता नवीन मल्होत्रा और ऋत्विक मल्होत्रा ने पक्ष रखा, जबकि दिल्ली की ओर से विशेष लोक अभियोजक अखंड प्रताप सिंह ने दलीलें दीं। अदालत आज ही इस आवेदन और नवास कक्कड़ के खिलाफ दाखिल पूरक आरोपपत्र में आरोप तय करने को लेकर आदेश सुना सकती है।

अधिवक्ता नवीन मल्होत्रा ने दलील दी कि पूरक आरोपपत्र के अनुसार नवास कक्कड़ निर्देशों पर काम कर रहा था। उन्होंने कहा कि करीब 10 करोड़ रुपये सेलिब्रिटीज के बीच बांटे गए थे और कथित तौर पर इनसे जुड़े बिलों का भुगतान नवास के जरिए किया गया। वहीं, दिल्ली की ओर से एसपीपी अखंड प्रताप सिंह ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इन सभी पहलुओं पर अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए जाने से पहले ही पिछली अदालत में बहस हो चुकी है। ऐसे में मौजूदा आवेदन सुनवाई योग्य नहीं है। इस पर आरोपी पक्ष ने जवाब दिया कि किसी व्यक्ति को समन करना अदालत के विवेक का विषय है, अभियोजन पक्ष के विवेक का नहीं।

7 सितंबर को अदालत ने दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) से उस याचिका पर जवाब मांगा था, जिसमें जैकलीन फर्नांडिस और लीपाक्षी एलावादी को 200 करोड़ रुपये की कथित रंगदारी से जुड़े MCOCA मामले में आरोपी बनाने की मांग की गई थी। नवास कक्कड़ की ओर से दाखिल आवेदन में पूरक आरोपपत्र का हवाला देते हुए आरोप लगाया गया है कि वह सुकेश चंद्रशेखर का सहयोगी था और अपराध से हासिल रकम को पार्क करने, अलग-अलग जगह ट्रांसफर करने और लेयरिंग करने में उसकी मदद करता था।

पुलिस के अनुसार, नवास इस मामले में अपराध की रकम को संभालने वाले प्रमुख लोगों में शामिल था। उसने कथित तौर पर बैंक के जरिए लेनदेन की व्यवस्था की, जिनका इस्तेमाल जैकलीन फर्नांडिस समेत बॉलीवुड हस्तियों के लिए गिफ्ट और अन्य महंगी चीजें खरीदने में किया गया। इसके अलावा रकम पिंकी ईरानी और लीपाक्षी एलावादी समेत अन्य लोगों को भी ट्रांसफर किए जाने का आरोप है।

आवेदन में यह भी आरोप लगाया गया है कि नवास ने सुकेश की सहयोगी लीना पॉलोज के यात्रा खर्च के भुगतान के लिए हेलो एयरवेज को आंशिक भुगतान की व्यवस्था की थी। आवेदन के मुताबिक, नवास के कहने पर उसके कुछ परिचितों ने कथित तौर पर उससे नकद रकम ली, उसे अपने बैंक खातों में जमा किया और बाद में नवास की ओर से उपलब्ध कराए गए बैंक खातों में ट्रांसफर किया। इन बैंकिंग चैनलों के जरिए गिफ्ट आदि की खरीद के लिए भी भुगतान किए जाने का आरोप है।

यह भी आरोप लगाया गया है कि मुख्य आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद भी नवास उसके वकीलों की फीस के भुगतान के लिए रकम की व्यवस्था करता रहा। दिल्ली पुलिस ने MCOCA मामले में पहले जैकलीन फर्नांडिस को गवाह बनाया था। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में उन्हें आरोपी बनाया गया और बिना गिरफ्तारी के उनके खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया गया था। बाद में उन्हें अदालत ने समन किया और जमानत दे दी थी। यह मामला फिलहाल संबंधित अदालत में लंबित है।