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कौशल विकास घोटाला मामले में सीएम नायडू को क्लीन चिट, अदालत ने स्वीकार की एजेंसी की रिपोर्ट

Andhra Pradesh: आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की एक अदालत ने मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ एपीएसएसडीसी से धन के गबन में कथित संलिप्तता के मामले को बंद कर दिया है। मामले के अनुसार इस गबन से राज्य के खजाने को 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ था। इस केस में नायडू ने राजामहेंद्रवरम केंद्रीय जेल में 50 दिनों से अधिक समय बिताया था, जिसके बाद आंध्र उच्च न्यायालय ने 31 अक्टूबर, 2023 को उन्हें जमानत दी थी।

आंध्र प्रदेश के एडवोकेट जनरल दम्मलपति श्रीनिवास ने बताया कि जांच एजेंसी को मुख्यमंत्री की कोई संलिप्तता नहीं मिली, जिसके बाद अदालत में एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया, जिसे न्यायिक अधिकारी ने स्वीकार कर लिया। श्रीनिवास ने बताया, "जांच पूरी करने के बाद एजेंसी ने एक क्लोजर रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें कहा गया कि नायडू की भूमिका के संबंध में मामले में कोई ठोस आधार नहीं है। अदालत ने सोमवार को इसे स्वीकार कर लिया।"

नायडू को इस मामले में नौ सितंबर, 2023 को गिरफ्तार किया गया था, जब वाईएसआरसीपी प्रमुख जगन मोहन रेड्डी मुख्यमंत्री थे। नायडू की गिरफ्तारी के बाद तत्कालीन सीआईडी ​​प्रमुख एन. संजय ने कहा था कि जांच में नायडू और टीडीपी को कथित तौर पर धन के दुरुपयोग से फायदा हुआ है।

आंध्र प्रदेश राज्य कौशल विकास निगम का मामला उत्कृष्टता केंद्रों (सीई) के क्लस्टर स्थापित करने से संबंधित है, जिसकी कुल परियोजना लागत 3,300 करोड़ रुपये अनुमानित थी। हालांकि, संजय ने कहा था कि इससे राज्य सरकार को कथित तौर पर 300 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है।

उन्होंने ये भी कहा था कि परियोजना में शामिल निजी संस्थाओं द्वारा कोई भी राशि खर्च करने से पहले राज्य सरकार ने 371 करोड़ रुपये का अग्रिम भुगतान जारी कर दिया था, जो उसकी वित्तीय प्रतिबद्धता का 10 फीसदी था।

संजय के अनुसार राज्य सरकार द्वारा जारी की गई धनराशि को कथित तौर पर फर्जी बिलों के माध्यम से शेल कंपनियों को हस्तांतरित कर दिया गया था, जबकि जिक्र की गई वस्तुओं की कोई वास्तविक डिलीवरी या बिक्री नहीं हुई थी। कुछ शेल कंपनियां कथित तौर पर सिंगापुर में स्थित थीं।

संजय ने आगे दावा किया था कि गवाहों और अन्य आरोपियों पर नायडू का प्रभाव रिकॉर्ड पर आ चुका है, जिससे उनकी स्थिति को देखते हुए उनकी गिरफ्तारी जरूरी हो गई है और आरोप लगाया था कि पूर्व मुख्यमंत्री जांच में बाधा डालने और सबूतों से छेड़छाड़ करने का प्रयास कर रहे थे।

नायडू के मुख्यमंत्री बनने के बाद संजय को इस मामले से संबंधित सार्वजनिक धन के गबन और दुरुपयोग के आरोपों में गिरफ्तार किया गया था। बाद में उन्हें जमानत मिल गई।