इस्लामाबाद जिला एवं सत्र अदालत ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी की इद्दत मामले में मिली सात साल की सजा को सस्पेंड करने की याचिका खारिज कर दी है. इस्लामाबाद की एक अदालत ने इसी साल 3 फरवरी को 7-7 साल की सजा सुनाई थी.
इद्दत मामले में इमरान खान और पत्नी बुशरा की सजा बरकरार
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