Breaking News

गोवा से दिल्ली आ रही IndiGo की फ्लाइट का इंजन फेल     |   SCO समिट में 30 से ज्यादा अहम दस्तावेजों पर मुहर, AI से ऊर्जा सुरक्षा तक कई समझौते     |   राम मंदिर के पहले CEO के चयन की प्रक्रिया तेज, 3 सदस्यीय कमेटी ने सौंपी रिपोर्ट     |   संभल शाही जामा मस्जिद सर्वे विवाद पर SC में सुनवाई टली, अब 8 सितंबर को होगी सुनवाई     |   BRICS 2026 कारकेड रिहर्सल को लेकर दिल्ली में ट्रैफिक एडवाइजरी जारी     |  

कांग्रेस को खाली करना होगा अकबर रोड वाला दफ्तर? मिला नोटिस

एस्टेट विभाग ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी को नोटिस जारी करते हुए 24 अकबर रोड स्थित अपने कार्यालय को 28 मार्च तक खाली करने का निर्देश दिया है, अकबर रोड स्थित यह बंगला करीब 48 वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का मुख्यालय रहा है। हालांकि, पिछले साल कोटला मार्ग पर ‘इंदिरा भवन’ नाम से नया कार्यालय शुरू करने के बावजूद पार्टी ने अभी तक अकबर रोड परिसर खाली नहीं किया है और वहां अब भी गतिविधियां जारी हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर साझा पोस्ट में रमेश ने याद दिलाया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 2023—जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की गारंटी देता है—को मूल रूप से नई जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने से जोड़ा गया था।

उन्होंने लिखा, “सितंबर 2023 में नए संसद भवन के उद्घाटन के साथ नारी वंदन अधिनियम, 2023 पारित किया गया था, जिसने संविधान में संशोधन कर लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण का प्रावधान किया। साथ ही अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में भी एक-तिहाई आरक्षण महिलाओं के लिए तय किया गया। ये दोनों आरक्षण जनगणना और परिसीमन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लागू होने थे।”