सुप्रीम कोर्ट ने 'सनातन धर्म' पर टिप्पणी मामले में तमिलनाडु सरकार में मंत्री और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है। याचिका में उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को समाप्त करने संबंधी बयान के लिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया गया है।
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता के वकील दामा शेषाद्री नायडू ने कहा कि मंत्री ने स्कूली छात्रों से ये कहने के लिए कहा कि सनातन धर्म अच्छा नहीं है।
उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि जिस तरह डेंगू-मलेरिया का विरोध करना ही ठीक नहीं रहता, बल्कि इसे खत्म करना भी जरूरी होता है। उसी तरह सनातन धर्म का सिर्फ विरोध ही नहीं करना चाहिए, बल्कि इसे खत्म भी करना चाहिए। इसके बाद उन पर केस दर्ज हुआ और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया।