सुप्रीम कोर्ट ने पराली जलाने के दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ मुकदमा न चलाने पर बुधवार को हरियाणा सरकार को फटकार लगाई। कोर्ट ने राज्य के मुख्य सचिव को 23 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है।
जस्टिस अभय एस. ओका की अध्यक्षता वाली पीठ ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी सीएक्यूएम के कार्रवाई नहीं करने के लिए हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएक्यूएम की तुलना बिना दांत वाले बाघ से भी की।
पराली जलाने का मामला: सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा के मुख्य सचिव को किया तलब
You may also like

शिक्षा में सुधार और युवाओं को रोजगार देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता- CM सैनी.

आगरा में 18 अक्टूबर से शुरू होगा प्रसिद्ध बटेश्वर मेला.

त्योहारी सीजन में यात्रियों को राहत, साबरमती-हरिद्वार के बीच चलेगी विशेष ट्रेन.

फिरोजाबाद में खाद्य सुरक्षा विभाग की तीन स्थानों पर छापेमारी, 1.55 लाख का तेल मसाला किया सील.
