सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राजभवन की एक महिला स्टाफ की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी पक्षकारों को नोटिस जारी किया है. इस याचिका में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोपों का हवाला देते हुए संविधान के अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल को दी गई छूट को चुनौती दी गई है.