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Punjab: पादरी बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में कोर्ट ने दोषी ठहराया, एक अप्रैल को सुनाएगी सजा

पंजाब के मोहाली में कोर्ट ने शुक्रवार को स्वयंभू ईसाई धर्मगुरु बजिंदर सिंह को 2018 के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी ठहराया है। अदालत एक अप्रैल को सजा सुनाएगी। मोहाली के जीरकपुर थाने में 2018 में एक महिला की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के आधार पर पादरी बजिंदर सिंह पर यौन उत्पीड़न से संबंधित भारतीय दंड संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।

शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने उसे विदेश ले जाने का वादा करके बहकाया। उसने उसके साथ रेप किया और उसका वीडियो बना लिया। पादरी पर एक अन्य यौन उत्पीड़न मामले में भी मामला दर्ज किया गया है, जिसे 28 फरवरी, 2025 को 22 साल की महिला ने दर्ज कराया था। स्वयंभू धर्मगुरु बजिंदर सिंह जालंधर के ताजपुर में चर्च ऑफ ग्लोरी एंड विजडम और दूसरा मोहाली जिले के माजरी में चर्च चलाते हैं।