Breaking News

ईरान के साथ 'बड़ी डील' करीब, कल खत्म हो रहा सीजफायर नहीं बढ़ेगा: डोनाल्ड ट्रंप     |   केरल: त्रिशूर के पटाखा गोदाम में आग, अब तक 8 लोगों की मौत     |   MP: 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र, 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' पर चर्चा     |   अमेरिका और ईरान ने संकेत दिया कि वे सीजफायर वार्ता के लिए पाकिस्तान जाएंगे     |   ईरान का कोई डेलिगेशन बातचीत के लिए अब तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा     |  

केरल कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में निष्कासित कांग्रेस विधायक मामकूटथिल को जमानत देने से इनकार कर दिया

Kerala: केरल की एक अदालत ने शनिवार को निष्कासित कांग्रेस विधायक राहुल ममकूटाथिल को उनके खिलाफ दर्ज यौन उत्पीड़न के तीसरे मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। ममकूटाथिल को पिछले सप्ताह इस मामले में गिरफ्तार किया गया था। तिरुवल्ला की न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अदालत ने जमानत याचिका खारिज की है, हालांकि अदालत के विस्तृत आदेश का अभी इंतजार किया जा रहा है।

इससे पहले केरल उच्च न्यायालय और तिरुवनंतपुरम की एक सत्र अदालत ने विधायक को दो अलग-अलग महिलाओं की शिकायतों के आधार पर दर्ज पहले दो यौन उत्पीड़न मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान की थी। हालांकि, हाल ही में दर्ज तीसरे मामले में उन्हें राहत नहीं मिल सकी।

पलक्कड़ से विधायक राहुल ममकूटाथिल के खिलाफ यह तीसरा मामला कोट्टायम जिले की रहने वाली एक महिला की शिकायत पर दर्ज किया गया है। महिला ने 8 जनवरी को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद विधायक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और 506(1) (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस के अनुसार, मामले में जांच के सिलसिले में राहुल ममकूटाथिल को 11 जनवरी को पलक्कड़ से गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल वह न्यायिक हिरासत में हैं और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है।