दिल्ली हाई कोर्ट ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर कहा कि कोर्ट स्वामी की याचिका को जनहित याचिका के रूप में मानेगा. जस्टिस संजीव नरूला ने 20 अगस्त को याचिका पर सुनवाई की और कहा कि स्वामी इस मामले में कोई भी ‘लागू करने योग्य संवैधानिक अधिकार’ प्रदर्शित करने में नाकाम रहे. रेगुलर पीठ ने अपने रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने के लिए कोई ‘कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार’ नहीं पाया, जिसके बाद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि मामले को सार्वजनिक हित में माना जाना चाहिए.